पाठ्यक्रम पर आधारित सम्पूर्ण मास्टर डिजिटल ग्रन्थ
Topper Standard Sync (2026)| क्र. | आयोग का नाम | संवैधानिक / सांविधिक आधार | स्थापना तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) | अनुच्छेद 324 | 25 जनवरी 1950 |
| 2 | राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) | अनुच्छेद 243K / 243ZA | 1994 |
| 3 | संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) | अनुच्छेद 315 - 323 | 1 अक्टूबर 1926 |
| 4 | राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) | अनुच्छेद 315 | 20 अगस्त 1949 |
| 5 | लोकपाल (Lokpal) | लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 | 2019 |
| 6 | राजस्थान लोकायुक्त | राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम, 1973 | 1973 |
| 7 | राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) | महिला आयोग अधिनियम, 1990 | 31 जनवरी 1992 |
| 8 | राजस्थान राज्य महिला आयोग | राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 | 2000 |
| 9 | केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) | RTI अधिनियम, 2005 | 2005 |
| 10 | राजस्थान राज्य सूचना आयोग | RTI अधिनियम, 2005 | 2005 |
| वर्ष / तिथि | संवैधानिक एवं ऐतिहासिक घटनाक्रम |
|---|---|
| 25 जनवरी 1950 | ECI की स्थापना (इसी याद में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है)। |
| 1950 - 1989 | आयोग पूर्णतः एकल सदस्यीय था (केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त - CEC)। |
| अक्टूबर 1989 | वी.पी. सिंह सरकार ने पहली बार दो अन्य निर्वाचन आयुक्त (ECs) नियुक्त किए (अल्पकाल हेतु)। |
| जनवरी 1990 | नरसिम्हा राव सरकार ने पुनः इसे बदलकर एकल सदस्यीय कर दिया। |
| अक्टूबर 1993 | स्थायी रूप से तीन सदस्यीय निकाय (1 CEC + 2 EC) बना दिया गया, जो आज भी जारी है। |
| क्र. | नाम | कार्यकाल | महत्वपूर्ण योगदान / विशिष्ट तथ्य |
|---|---|---|---|
| 1 | सुकुमार सेन | 1950 - 1958 | स्वतंत्र भारत के प्रथम CEC; पहले दो आम चुनावों (1952, 1957) का सफल संचालन। |
| 2 | K.V.K. सुंदरम | 1958 - 1967 | 1962 और 1967 के आम चुनावों का प्रबंधन। |
| 5 | S.L. शकधर | 1973 - 1977 | आपातकाल (इमरजेंसी) के तुरंत बाद ऐतिहासिक 1977 का चुनाव कराया। |
| 8 | टी.एन. शेषन (T.N. Seshan) | 1990 - 1996 | क्रांतिकारी चुनाव सुधार; आदर्श आचार संहिता (MCC) की सख्ती, फोटो युक्त वोटर ID की शुरुआत। |
| 10 | J.M. लिंगदोह | 2001 - 2004 | गुजरात दंगे (2002) के बाद वहाँ चुनाव कराने के विधिक विवाद और सुधारों हेतु प्रसिद्ध। |
| 14 | S.Y. कुरैशी | 2010 - 2012 | मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए प्रसिद्ध SVEEP कार्यक्रम प्रारंभ किया। |
| 17 | नसीम जैदी | 2015 - 2017 | NOTA और EVM-VVPAT के व्यापक स्तर पर तकनीकी सुधार। |
| 22 | राजीव कुमार | 2022 - 2025 | ऐतिहासिक 2024 के लोकसभा चुनावों का संचालन। |
| 23 | ज्ञानेश कुमार | 2025 - वर्तमान | वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। |
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की भांति यह तीन सदस्यीय नहीं है। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग मात्र एकल सदस्यीय निकाय है, जिसमें केवल 'राज्य निर्वाचन आयुक्त' (SEC) होते हैं।
| बिंदु | भारत निर्वाचन आयोग (ECI) | राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) |
|---|---|---|
| संवैधानिक आधार | अनुच्छेद 324 | अनुच्छेद 243K / 243ZA |
| सदस्य संख्या | 3 (1 CEC + 2 EC) | केवल 1 (SEC) |
| नियुक्ति प्राधिकारी | राष्ट्रपति | राज्यपाल |
| कार्यक्षेत्र | लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा | स्थानीय पंचायतें एवं नगरीय निकाय |
| पद से हटाना | संसद के विशेष बहुमत द्वारा | उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति (राष्ट्रपति द्वारा) |
| अनुच्छेद | विषय वस्तु / विधिक प्रावधान |
|---|---|
| अनुच्छेद 315 | संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग (UPSC / SPSC) की स्थापना। |
| अनुच्छेद 316 | सदस्यों की नियुक्ति, योग्यताएं एवं कार्यकाल। |
| अनुच्छेद 317 | लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने या निलंबित करने की प्रक्रिया। |
| अनुच्छेद 318 | आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति (राष्ट्रपति को)। |
| अनुच्छेद 319 | आयोग के सदस्यों द्वारा पद पर न रहने के पश्चात अन्य सरकारी रोजगारों पर प्रतिबंध। |
| अनुच्छेद 320 | लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य और प्रमुख प्रशासनिक कार्य। |
| अनुच्छेद 321 | लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति (संसद को)। |
| अनुच्छेद 322 | आयोग के खर्च (वेतन-भत्ते) भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। |
| अनुच्छेद 323 | UPSC अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपेगा। |
| प्रशासनिक बिंदु | संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) | राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) |
|---|---|---|
| आयु सीमा | 65 वर्ष | 62 वर्ष |
| नियुक्ति प्राधिकारी | राष्ट्रपति | राज्यपाल |
| व्यय / खर्च का स्रोत | भारत की संचित निधि | राज्य की संचित निधि |
| कदाचार पर हटाना | राष्ट्रपति द्वारा | राष्ट्रपति द्वारा (राज्यपाल नहीं हटा सकते) |
| वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण | राष्ट्रपति को (संसद के सम्मुख) | राज्यपाल को (विधानसभा के सम्मुख) |
| मुख्यालय | नई दिल्ली | अजमेर |
लोकपाल संस्थान में 1 अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। इसमें विधिक रूप से $50\%$ सदस्यों का न्यायिक पृष्ठभूमि (Judicial) से होना अनिवार्य है, तथा $50\%$ सदस्य SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक या महिला होने चाहिए।